NPS धारक ही UPS का हिस्सा बन सकते है, देखें भारत सरकार द्वारा जारी यूपीएस गजट की प्रमुख बातें।

NPS धारक ही UPS का हिस्सा बन सकते है, देखें भारत सरकार द्वारा जारी यूपीएस गजट की प्रमुख बातें।

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यूपीएस की प्रमुख बातें -:

  • एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं।
  • कर्मचारियों का अंशदान (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा।
नोटः कोई एकमुश्त राशि देय नहीं होगी, यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष (120 महीने से कम अंशदान) से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है।
  • सेवा से हटाने या वर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा।
  • अधिवर्षिता के पश्चात् भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्री (यवा अनुप्रयोज्य अधिवर्पिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एफआर 56 (अ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख) को दिया जाएगा।
  • महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, जैसा भी मामला हो, पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी।
  • केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है।
  • एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है. तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्ते को अपनाया गया माना जाएगा और *यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा।
  • एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में हैं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के *व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित* कर दिया जाएगा।
  • अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है।
  • अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है, तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है, तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी।
  • सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्वात् सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है।

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