प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण के आरोप में अदालत की सजा के आधार पर सहायक अध्यापक को बर्खास्त करने के बीएसए संतकबीरनगर के तीन जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक की याचिका पर राज्य सरकार समेत विपक्ष से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विनोद कुमार सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। धनंजय मिश्रा का कहना है कि कोर्ट ने जो सजा दी है, उसके आधार पर याचिकाकर्ता को बर्खास्त किया गया है। न तो कोई जांच हुई और न ही कोई विभागीय कार्रवाई हुई।


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