Type Here to Get Search Results !
ADVERTISEMENT

EWS कोटे के तहत अब प्रवेश के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

Sir Ji Ki Pathshala

EWS कोटे के तहत अब प्रवेश के लिए  आय सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे भी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं। खंडपीठ ने यह फैसला एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आदेश में संशोधन करते हुए दिया है।

EWS कोटे के तहत अब प्रवेश के लिए  आय सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने 5 दिसंबर, 2023 के एकल पीठ के फैसले को संशोधित किया। एकल पीठ ने निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत वार्षिक आय 1 लाख रुपये से बढ़ाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। से 5 लाख रु. खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश में संशोधन करते हुए वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये कर दी है।

हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया है. एकल पीठ ने दिल्ली सरकार को माता-पिता द्वारा आय की स्व-घोषणा की प्रणाली को तुरंत समाप्त करने और स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए मुफ्त सीटें जारी रखने के लिए एक उचित रूपरेखा तैयार करने का भी निर्देश दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय आय सत्यापन और पात्रता मानदंड की नियमित निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा।

योग्य अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव का दावा

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल) संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आय सीमा में अचानक वृद्धि से 1 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के पात्र उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे संभावित रूप से ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत प्रवेश पाने की संभावना कम हो जाएगी। स्व-घोषणा पर निर्भर रहने की मौजूदा नीति को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगस्त में आगे सुनवाई होगी।

Top Post Ad

ADVERTISEMENT

Bottom Post Ad

ADVERTISEMENT