बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति खारिज करने का आदेश निरस्त, कोर्ट ने नए सिरे से विचार कर आदेश जारी करने को कहा
बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति खारिज करने का आदेश निरस्त, कोर्ट ने नए सिरे से विचार कर आदेश जारी करने को कहा
इलाहाबाद, उच्च न्यायालय में गोरखपुर की कुमारी निशा के मामले में अनुकंपा को बर्खास्त करने के जेलर के आदेश को खारिज कर दिया गया।न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की अदालत ने बीएसए को नए सिरे से विचार कर दो महीने में नया आदेश पारित करने को कहा है।
याचिकाकर्ता के पिता बेलाघाट ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता विकलांग है और पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर है। याची का बड़ा भाई पीएसी में कार्यरत है और अपने परिवार सहित जौनपुर में रहता है। उन्होंने शपथ पत्र देकर कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा, 'मृतक का बड़ा बेटा पीएसी में कार्यरत है, इसलिए कोई आर्थिक संकट नहीं है।' इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने बीएसए के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने बीएसए का आदेश निरस्त कर दिया।