अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान के संबंध में राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सहर्ष सहमति का शासनादेश देखें

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान के संबंध में  राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सहर्ष सहमति का शासनादेश देखें

(क) 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2023 से मूल वेतन का 46 प्रतिशत।

(ख) 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है। अथवा जिनके वेतनमान 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित नहीं है, के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2023 से मूल वेतन का 230 प्रतिशत। 

(ग) 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, के लिए 

  • सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिनका शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत के वेतन के बराबर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है, उनके लिए दिनांक 01 जुलाई, 2023 से वेतन तथा महंगाई वेतन का 427 प्रतिशत।
  • ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है, उनके लिये 01 जुलाई, 2023 से मूल वेतन का 477 प्रतिशत (427+50=477)



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