इनकम टैक्स फॉर्म में सभी बैंक खातों का खुलासा करना हुआ अनिवार्य, देनी होगी सभी बैंक खातों की डिटेल।
इनकम टैक्स फॉर्म में सभी बैंक खातों का खुलासा करना हुआ अनिवार्य, देनी होगी सभी बैंक खातों की डिटेल।
आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष (Assessment Year) 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए ITR 1 और ITR 4 के फॉर्म जारी भी कर दिए गए हैं। इस बार आयकर विभाग ने ITR 1 और ITR 4 के फॉर्म में कुछ बदलाव भी किया है। इसके तहत करदाताओं को साल के दौरान प्राप्त समस्त नकदी और देश में अपने सभी बैंक खातों का विवरण देना जरूरी होगा।
ITR 1 (SAHAJ) ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिसकी आय वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन, गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) और कृषि आय से प्राप्त आय को सम्मिलित किया गया है। ऐसे करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए जारी नए आईटीआर फॉर्म में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी बैंक खातों और उनके प्रकार का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है।
वर्ष के दौरान प्राप्त नकदी का विस्तृत विवरण देना होगा।
आईटीआर-4 (सुगम) व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) कंपनियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय व्यवसाय और पेशे से है। इस बार इस फॉर्म में एक अलग कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त नकदी का विस्तृत विवरण देना होगा। पिछले साल इस फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक अलग कॉलम जोड़ा गया था। करदाता आयकर फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं
इस बार ITR फॉर्म जल्दी उपलब्ध होगा
आमतौर पर आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जारी किए जाते हैं। पिछले साल आईटीआर फॉर्म फरवरी में जारी किए गए थे लेकिन इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। करदाता इस वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।