आदेश में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन निधि खातों का संचालन अब ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासक और संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी।
दरअसल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूर्ण हो चुका है। इसके बाद पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इसी कारण मध्याह्न भोजन निधि खातों के संचालन की प्रक्रिया में बदलाव आवश्यक हो गया था।
जारी आदेश के अनुसार पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2026 के बाद ग्राम पंचायत की पहली बैठक होने तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, वर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी व्यवस्था के आधार पर विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खातों का संचालन भी किया जाएगा।
इस संबंध में संबंधित अधिकारियों, बैंक शाखा प्रबंधकों, खंड शिक्षा अधिकारियों और परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक कार्रवाई और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


