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समायोजन पर बड़ी सलाह: गलत शफलिंग हो रही है तो तुरंत दर्ज कराएं आपत्ति, कोर्ट में भी रखें मजबूत पक्ष — #Rana

Sir Ji Ki Pathshala

समायोजन ~

आपत्ति जो कोर्ट ने देने को कही है उसका मतलब ये है कि अगर आपको ग़लत तरीक़े से shuffle किया जा रहा है तो आप उस गलती को लिखित में अपने जिला-अधिकारी एवं बीएसए को दीजिए। हो सके प्रकरण को समझाइये।

जिन लोगों के यहाँ संख्या बढ़ी है वे अलग-अलग न जाकर कोर्ट को संगठित होकर अवगत करायें कि अप्रैल में बच्चे कम होते हैं और इधर जुलाई से सितंबर के बीच नामांकन बढ़ते हैं, जो कि इनके नियमों में भी है। अगर अप्रैल की डेट पर समायोजन हुआ तो फिर पुनः छात्र संख्या बढ़ने की वजह से छात्र-शिक्षक अनुपात गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इस बात को विशेष रूप से अवगत कराइये क्योंकि आप भी RTE norms की ही बात कर रहे हैं।

शिक्षक समायोजन में गलत शफलिंग पर कोर्ट की सलाह और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

विषयवार शिक्षक RTE के section 26 के अनुसार होने चाहिए, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाये।

एक बात और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं तो आपके पास अब legal remedy है। इसके अलावा लखनऊ एकल पीठ भी अब खंडपीठ इलाहाबाद पर rely कर रही है, तो इलाहाबाद से होगा जो होगा। इसलिए हम हेड वाला मुद्दा मजबूती से रख रहे हैं और पूर्व में हुए समायोजन को ही केरल जजमेंट (class as a unit) से अवैध कराने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यायालय की प्रक्रिया शिथिल है क्योंकि पर्याप्त जजों की संख्या नहीं है। सौ-सौ फ्रेश लगते हैं, इसलिए कई मुद्दे ऐसी तारीख़ों में उलझकर रह रहे हैं। पर आम व्यक्ति क्या करे, न्याय उससे दूर होता जा रहा है।

#rana

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