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31,685 शिक्षक सरप्लस घोषित: समायोजन आदेश जारी, आपत्ति दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी तारीखें जानें

Sir Ji Ki Pathshala

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक समायोजन (Adjustment) प्रक्रिया के तहत 31,685 शिक्षकों को सरप्लस (Surplus) श्रेणी में चिन्हित किया गया है। विभाग ने इस संबंध में 8 प्रकार की अलग-अलग सूचियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। जिन शिक्षकों का नाम सरप्लस सूची में है या जिनके संबंध में सूची में कोई तथ्यात्मक त्रुटि दर्ज है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।

31,685 शिक्षक सरप्लस घोषित

यदि किसी शिक्षक के नाम, सेवा विवरण, वरिष्ठता, तैनाती या अन्य किसी डेटा में त्रुटि है, तो उसे समय रहते आपत्ति दर्ज कराकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।


विभाग ने जारी की 8 प्रकार की सूचियां

समायोजन प्रक्रिया के लिए विभाग ने विभिन्न श्रेणियों की कुल 8 सूचियां प्रकाशित की हैं। सभी शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे अपने नाम, विद्यालय, नियुक्ति तिथि, वरिष्ठता एवं अन्य विवरण का सावधानीपूर्वक मिलान करें। यदि किसी भी कॉलम में त्रुटि दिखाई देती है तो तत्काल आपत्ति दर्ज कराएं।


27 जुलाई 2026 तक BEO कार्यालय में ऑफलाइन आपत्ति करें

यदि आपका नाम सरप्लस सूची में है या सूची में दर्ज कोई तथ्य गलत है, तो 27 जुलाई 2026 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

आपत्ति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें—

  • किस सूची में त्रुटि है।
  • किस कॉलम में गलती दर्ज है।
  • सही तथ्य क्या है।
  • संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें।

BEO से प्राप्ति (Receipt) लेना अनिवार्य

आपत्ति जमा करने के बाद केवल आवेदन देना पर्याप्त नहीं होगा।

शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि—

  • आवेदन की प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
  • रसीद पर कार्यालय की मुहर लगी हो।
  • प्राप्ति क्रमांक (Diary Number) अंकित हो।
  • उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

Secretary को Speed Post से कॉपी भेजना भी जरूरी

केवल BEO कार्यालय में आपत्ति देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा।

BEO से प्राप्त हुई रसीद की फोटोकॉपी एक सप्ताह के भीतर Speed Post के माध्यम से निम्न पते पर भेजनी होगी—

Secretary, Uttar Pradesh Board of Basic Education, Prayagraj

यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आपकी आपत्ति को विधिवत दाखिल माना नहीं जाएगा।


किन मामलों में आपत्ति दर्ज करना सबसे महत्वपूर्ण है?

निम्न परिस्थितियों में शिक्षक अवश्य आपत्ति दर्ज करें—

  • सूची में गलत डेटा या तथ्य दर्ज हो।
  • वरिष्ठ शिक्षक (Senior Teacher) को सरप्लस घोषित किया गया हो जबकि उसी विद्यालय में पिछले 5 वर्षों में उनसे जूनियर शिक्षक की नियुक्ति हुई हो।
  • यदि पिछले 5 वर्षों के Redeployment के कारण शिक्षक सरप्लस हुआ हो।
  • नियुक्ति, तैनाती, वरिष्ठता या विद्यालय संबंधी विवरण गलत दर्ज हो।
  • किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी त्रुटि दिखाई दे।

Redeployment वाले मामलों पर अलग व्यवस्था

यदि कोई शिक्षक पिछले 5 वर्षों में हुए Redeployment के कारण सरप्लस घोषित हुआ है, तो ऐसे मामलों को अलग से चिन्हित कराया जाएगा।

बताया गया है कि ऐसे मामलों का अंतिम निर्णय सचिव स्तर पर नहीं होगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहेगा।

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Seniority का सिद्धांत भी रहेगा लागू

जहां किसी विद्यालय में शिक्षक की तैनाती 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वहां First Come, First Go अर्थात वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार समायोजन किए जाने की बात कही गई है।


महत्वपूर्ण तिथियां

  • 27 जुलाई 2026 — BEO कार्यालय में आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि।
  • आपत्ति जमा करने के एक सप्ताह के भीतर — प्राप्ति की प्रति Secretary को Speed Post से भेजना अनिवार्य।
  • 1 अगस्त 2026 — BEO कार्यालय द्वारा सभी आपत्तियां Secretary को भेजी जाएंगी।
  • 5 अगस्त 2026 — मामले की अगली सुनवाई प्रस्तावित।
  • 10 अगस्त 2026 के आसपास — आपत्तियों के निस्तारण की रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध होने की संभावना।

शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

यदि आपका नाम सरप्लस सूची में शामिल है या सूची में कोई भी तथ्यात्मक त्रुटि है, तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय रहते आपत्ति दाखिल करें, BEO कार्यालय से प्राप्ति अवश्य लें तथा उसकी प्रति Speed Post से Secretary को भेजना न भूलें। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आपके मामले के विधिवत विचार के लिए अत्यंत आवश्यक है।


महत्वपूर्ण सूचना (संदर्भ)

यह जानकारी शिक्षक संगठन से जुड़े विभिन्न स्रोतों द्वारा साझा किए गए दिशा-निर्देशों एवं उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार की गई है। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश, वेबसाइट पर उपलब्ध सूचियों तथा न्यायालय के निर्देशों का भी अवश्य अध्ययन करें और उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।