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NPS से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में आए कर्मचारियों के GPF खाते में ब्याज जोड़ने का आदेश जारी

Sir Ji Ki Pathshala

एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित कार्मिकों के जीपीएफ खातों को अद्यावधिक किए जाने विषयक

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्थानांतरित कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में कर्मचारी अंशदान के साथ देय ब्याज जोड़ने तथा खातों को अद्यतन (Update) करने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। लंबे समय से इस विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह आदेश बड़ी राहत माना जा रहा है।

NPS से OPS कर्मचारियों के GPF खाते में ब्याज जोड़ने का शासनादेश 2026

वित्त विभाग ने इससे पहले 19 नवंबर 2024 को शासनादेश जारी कर यह व्यवस्था की थी कि जिन कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा NPS से OPS में स्थानांतरित किए जाने की अनुमति दी गई है, उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते खोले एवं अद्यतन किए जाएंगे। हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी अंशदान पर देय ब्याज की गणना और राशि स्थानांतरण को लेकर विभिन्न विभागों एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था।

इन समस्याओं को देखते हुए अब शासन ने नया आदेश जारी कर ब्याज की गणना, सत्यापन तथा GPF खाते में राशि स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है।

GPF खाते में कैसे जुड़ेगा ब्याज?

शासनादेश के अनुसार, कर्मचारी के NPS खाते में जमा कर्मचारी अंशदान पर GPF खाते में स्थानांतरण की तिथि तक ब्याज की गणना की जाएगी। इसके लिए कोषागार विभाग द्वारा डीटीओ (DTO) पोर्टल पर विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सभी गणनाएं निर्धारित नियमों के अनुसार की जा सकें।

इस प्रकार पूरी होगी प्रक्रिया

  • डीटीओ पोर्टल पर ब्याज गणना हेतु विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) NPSCAN पोर्टल से कर्मचारी के Tier-I Account की Transaction Statement (CSV File) डाउनलोड करेंगे।
  • उक्त CSV फ़ाइल को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। आवश्यकता होने पर मैनुअल डेटा एंट्री का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
  • सॉफ्टवेयर द्वारा कर्मचारी अंशदान पर देय ब्याज की गणना स्वतः की जाएगी।
  • तैयार की गई ब्याज गणना शीट पर कर्मचारी एवं संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे।
  • सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद कर्मचारी के GPF खाते में मूलधन एवं ब्याज की राशि स्थानांतरित की जाएगी।
  • संपूर्ण अभिलेख भविष्य के संदर्भ एवं ऑडिट के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह शासनादेश उन सभी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्थानांतरित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे कर्मचारियों के GPF खातों में अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी अंशदान के साथ ब्याज भी जोड़ा जाएगा।

नई व्यवस्था लागू होने से GPF खातों को अद्यतन करने की प्रक्रिया में एकरूपता आएगी। विभिन्न विभागों में लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण हो सकेगा तथा कर्मचारियों को उनके अंशदान पर देय ब्याज का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल सकेगा। इससे भविष्य निधि खातों से संबंधित प्रशासनिक समस्याओं में भी कमी आएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह शासनादेश NPS से OPS में शामिल कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब कर्मचारी अंशदान पर ब्याज की गणना, सत्यापन और GPF खाते में राशि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। इससे लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है और संबंधित कर्मचारियों को उनका वैधानिक वित्तीय लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा।

NPS से OPS कर्मचारियों के GPF खाते में ब्याज जोड़ने का शासनादेश 2026




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