लखनऊ। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में आवेदन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इसी बीच वर्ष 2014 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट (4 मार्च 2014) का एक महत्वपूर्ण प्रावधान शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गजट में 'परिवार' और 'पूर्णतया परिवाराश्रित व्यक्ति' की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि किन सदस्यों को आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है।
योजना में आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए इन नियमों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
गजट में क्या है परिवाराश्रित की परिभाषा?
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 मार्च 2014 के अनुसार पूर्णतया परिवाराश्रित व्यक्ति वह माना जाएगा जो सरकारी सेवक पर पूर्ण रूप से आश्रित हो तथा उसके साथ निवास करता हो।
गजट में यह भी उल्लेख है कि परिवार के ऐसे सदस्यों की सभी स्रोतों से मासिक आय निर्धारित सीमा (उस समय ₹3,500 प्रतिमाह) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आय निर्धारित सीमा से अधिक है तो संबंधित व्यक्ति आश्रित की श्रेणी में नहीं आएगा।
किन सदस्यों को आश्रित माना जा सकता है?
गजट के अनुसार पात्रता की शर्तें पूरी होने पर निम्न सदस्य आश्रित की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं—
- पति या पत्नी
- माता-पिता
- पुत्र एवं पुत्री (निर्धारित आयु एवं अन्य शर्तों के अधीन)
- विधवा अथवा तलाकशुदा आश्रित पुत्री
- अन्य पात्र आश्रित सदस्य, जैसा नियमों में निर्धारित है।
आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में आवेदन भरते समय केवल उन्हीं सदस्यों को आश्रित के रूप में जोड़ें जो शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करते हों। यदि किसी सदस्य की आय निर्धारित सीमा से अधिक है या वह किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ ले रहा है, तो उसकी पात्रता संबंधित शासनादेश के अनुसार तय होगी।
आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें
शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के नवीनतम शासनादेश, पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देश तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों का अवश्य अध्ययन करें। किसी भी संशय की स्थिति में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) या विभागीय हेल्पडेस्क से जानकारी प्राप्त करें।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 मार्च 2014 में परिवार एवं आश्रितों से जुड़े प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में आवेदन करते समय इन्हीं नियमों के अनुरूप जानकारी भरना आवश्यक है। सही पात्रता के आधार पर आवेदन करने से भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या सत्यापन संबंधी समस्या से बचा जा सकता है।
नोट: यह लेख उपलब्ध गजट के आधार पर सामान्य जानकारी हेतु तैयार किया गया है। अंतिम एवं बाध्यकारी प्रावधान शासन द्वारा जारी नवीनतम आदेश एवं योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश ही होंगे।


