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अंतर्जनपदीय स्थानांतरण 2026: BSA महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों में से किसी एक का की स्थानांतरण हो सकेगा।

Sir Ji Ki Pathshala

हरदोई: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (Inter-District Transfer) को लेकर चल रहे संशयों पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), हरदोई द्वारा जारी किए गए एक नए आधिकारिक पत्र ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

BSA Hardoi Inter District Transfer Order 2026

​कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा दिनांक 13 जून 2026 को जारी पत्र के अनुसार, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति के तहत आवेदन करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।

शासनादेश का मुख्य बिंदु: क्या है नियम?

​BSA हरदोई (डॉ० अजीत सिंह) द्वारा जारी आदेश में शासनादेश की बिंदु संख्या-04 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है: ​"यदि पति/पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहाँ पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून (कम) होगा, उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा।"

​अब किसी भी प्रकार के 'किन्तु-परन्तु' की गुंजाइश नहीं बची है। यदि पति और पत्नी दोनों ही परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो ट्रांसफर की पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि किस जनपद में छात्र-शिक्षक अनुपात कम है, और उसी आधार पर दोनों में से किसी एक का ही ट्रांसफर संभव हो सकेगा।

​आवेदन के लिए अनिवार्य शर्तें और प्रक्रिया

​आदेश के अनुसार, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले इच्छुक शिक्षकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा:

  • प्रमाण पत्र देना अनिवार्य: शिक्षकों को अपने आवेदन के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिसमें विद्यालय के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या और कार्यरत शिक्षकों की संख्या का स्पष्ट विवरण हो।
  • सत्यापन (Verification): यह प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक (प्र०अ०/इं०प्र०अ०) द्वारा हस्ताक्षरित और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
  • प्रतियों की संख्या: यह आवेदन पत्र/पत्रावली सभी आवश्यक संलग्नकों सहित 02 प्रतियों में कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई में जमा करनी होगी।
  • पहले आवेदन कर चुके शिक्षकों के लिए: जिन शिक्षकों ने अपनी आवेदन पत्रावली पहले ही कार्यालय को उपलब्ध करा दी है, उन्हें भी इस मूल प्रमाण पत्र को अपनी पत्रावली में संलग्न/रक्षित कराना होगा।

​⏰ अंतिम तिथि का रखें विशेष ध्यान

​BSA कार्यालय ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो पत्रावली पर नियमानुसार (बिना इस विशेष लाभ के) निर्णय लिया जाएगा।

  • अंतिम तिथि और समय: दिनांक 16 जून 2026 की सायं 05:00 बजे तक हर हाल में यह प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
  • चेतावनी: निर्धारित तिथि व समय के बीतने के बाद प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित शिक्षक/शिक्षिका स्वयं जिम्मेदार होंगे।
सलाह: सभी शिक्षक साथी समय सीमा का विशेष ध्यान रखें और पूरी नीति को अच्छी तरह सोच-समझकर ही अपनी पत्रावली जमा करें ताकि बाद में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

BSA Hardoi Inter District Transfer Order 2026