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इंचार्ज हेडमास्टर वेतन प्रकरण: आज उच्च न्यायालय में निर्णायक सुनवाई, सभी की निगाहें फैसले पर टिकीं

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित इंचार्ज हेडमास्टर वेतन प्रकरण आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँच गया है। रोहित एंड टीम द्वारा दाखिल याचिका संख्या 3260/2026 पर आज दोपहर 2:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी सुनिश्चित है।

Incharge- Headmaster Salary Case Update

​एफिडेविट पर टीम का कड़ा रुख

​विगत सुनवाई के दौरान, न्यायालय के आदेश पर अपर मुख्य सचिव द्वारा इस प्रकरण में अपना 'पर्सनल एफिडेविट' (व्यक्तिगत हलफनामा) दाखिल किया गया था। इस हलफनामे के जवाब में रोहित एंड टीम ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए एक विस्तृत, विधिक और तथ्यपूर्ण प्रतिउत्तर (Rejoinder) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। टीम का मानना है कि विभाग के तर्कों का काट उनके पास मौजूद साक्ष्यों में है।

​सुनवाई का विवरण

  • दिनांक: 12 मई 2026
  • समय: दोपहर 2:30 बजे
  • बेंच: माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह जी
  • प्रक्रिया: याचिका संख्या 3260/2026 के साथ इंचार्ज हेडमास्टर वेतन से संबंधित अन्य सभी याचिकाओं को एक साथ 'बंच' के रूप में सुना जाएगा।

​निर्णायक मोड़ की उम्मीद

​इस प्रकरण से जुड़े हजारों शिक्षकों के लिए आज का दिन अत्यंत संवेदनशील है। इंचार्ज हेडमास्टर के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों की मांग है कि उन्हें पद के अनुरूप उचित वेतनमान दिया जाए। आज की सुनवाई इस पूरे कानूनी संघर्ष को एक निर्णायक दिशा दे सकती है।

"संघर्ष जारी है और न्याय की उम्मीद मजबूत है।"

टीम के प्रतिनिधियों ने सभी साथियों से धैर्य और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। विभाग और शिक्षकों के बीच चल रही इस कानूनी लड़ाई पर प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों की नजरें जमी हुई हैं।