हरदोई। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 'सौरभ कुमार सिंह व 06 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में दिए गए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस प्रक्रिया के तहत जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में छात्र संख्या का वास्तविक भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सत्यापन की इस प्रक्रिया के लिए 30 अप्रैल 2026 की छात्र उपस्थिति को आधार वर्ष माना गया है। नियम के अनुसार, विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही डेटा को सत्यापित माना जाएगा। विशेष परिस्थिति में, यदि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन है, तो वहां के डेटा सत्यापन का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का होगा।
प्रशासन ने इस कार्य के लिए 12 मई 2026 की समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत दोपहर 3:00 बजे तक समस्त विवरण जमा करना अनिवार्य है।


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