31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य
शासन ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक की अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी से पहले मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करें।
समय पर विवरण न देने को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 फरवरी के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति (DPC) की बैठकों में प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, विवरण न देने वालों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
शासन ने सभी कर्मचारियों को तय समयसीमा के भीतर संपत्ति विवरण अनिवार्य रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।


Social Plugin