वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती हेतु अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश देखें
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मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.04.2025 के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 022472 /2025 उ0प्र0 राज्य व चार अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13.08.2025 निम्नवत् है :-
"We find no good ground and reason to interfere with the impugned judgment/order passed by the High Court.
The special leave petition is, accordingly, dismissed.
Pending application(s), if any, shall stand disposed of."
उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या- 652/2024 सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 022472/ 2025 उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य योजित की गयी, जो आदेश दिनांक 13.08.2025 द्वारा खारिज कर दी गयी है।
इस प्रकार मा० उच्चतम न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या - 652/2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 अन्तिम हो चुका है और उसका अनुपालन किया जाना विधिक रूप से बाध्यकारी है।
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन में ऐसे समस्त याचीगण, जो विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य में पक्षकार हैं, को ही वेतन देय होगा ।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालय के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए 150 से कम छात्रों पर तथा छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए जहां 100 से कम छात्र हैं वहां पर जब तक नियमानुसार प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक उसी विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निवर्हन के लिये अधिकृत किया जाय। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तो उससे ठीक कनिष्ठ अध्यापक को यह दायित्व दिया जायेगा, किन्तु इसके लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।
भवदीय,
पार्थ सारथी शर्मा
अपर मुख्य सचिव


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