अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

विषय:- प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सामान्य (1) तृतीय /9022 /2025-26 दिनांक 22.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में निर्गत शासनादेश दिनांक 07.06.2025 द्वारा दिये गये निदेशानुसार ऑफलाइन स्थानान्तरण की कार्यवाही कतिपय कारणवश दिनांक 27.06.2025 तक पूर्ण नहीं हो सकने की दशा में निदेशालय स्तर पर लम्बित कुल 1641 अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि विशेष परिस्थिति में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानान्तरण हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16 के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय-03 के विनियम - 59 (4) में व्यवस्था विहित की गयी है। 3- सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु निम्नवत शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) ऑफलाईन 1641 शिक्षकों का ही स्थानान्तरण किया जायेगा। इनके पश्चात वर्तमान शैक्षिक सत्र में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) कोई शिक्षक ऐसे विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा, जहाँ वह पूर्व में रह चुका हो ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-2 व 3 में विहित व्यवस्था व शर्तों के अधीन विषयांकित स्थानान्तरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश 

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