स्कूल मर्जर केस में कोर्ट ने सरकार से 16 अक्टूबर तक सही और समस्त सूचनाओं के साथ हलफनामा फाइल करने के लिए कहा है।
स्कूल मर्जर केस में कोर्ट ने सरकार से 16 अक्टूबर तक सही और समस्त सूचनाओं के साथ हलफनामा फाइल करने के लिए कहा है।
जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सरकार ने affidavit में काफी कुछ छिपाया हुआ है, उसी पर आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा ने court में कहा कि -
- दायर हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है।
- कितने विद्यालय merge हुए और कितने demerge, यह स्पष्ट नहीं है।
court ने सरकार को आदेश दिया है कि 16 अक्टूबर से पहले सही और समस्त सूचनाओं के साथ affidavit फाइल किया जाए। उसके बाद आगे की कार्रवाई देखी जाएगी।
मैं कह रहा था कि सरकार ऊपर-ऊपर से केस को रफा-दफा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जस्टिस राय की बेंच से मुझे काफी उम्मीद थी।
आज दुःख होता है देखकर कि इतना पैसा केवल खुद को श्रेष्ठ साबित करने में बर्बाद किया और टीम एलपी मिश्रा अपने अधिवक्ता को न लेकर जा रही है जबकि पोस्ट अब भी बड़ी बड़ी डलवा लो, हकीकत ये है कि हिमांशु राणा के ही lawyers रहते हैं अंत तक।
लड़ेंगे और जीतेंगे
#rana