GPF : एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक रकम पर नहीं मिलेगा ब्याज

GPF : एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक रकम पर नहीं मिलेगा ब्याज

लखनऊ। जीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक का अंशदान करने वाले कर्मचारियों को जमा अधिक रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से गुरुवार को जारी शासनादेश के अनुसार 2022 में निर्णय लिया गया था कि किसी भी कर्मचारी के जीपीएफ में अभिदान एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक नहीं होगा। पर बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी है, जिनके जीपीएफ अभिदान, बोनस. डीए एरियर के चलते ज्यादा रकम जमा हो रही थी। इनके जीपीएफ में जमा अधिक रकम अप्रैल तक समायोजित होगी। फिर भी रकम ज्यादा होगी तो बिना ब्याज रकम लौटा वापस कर दी जाएगी।

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