RTE 2009 Vs RTE संशोधन 2017 : शिक्षक पंचायत समाधान TET विषयक
RTE 2009
23 (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए:
परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकधित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।
RTE संशोधन 2017
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
2009 का 35
"परंतु यह और कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा ।"


