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वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2025, जानें अन्य जरूरी बातें

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वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2025, जानें अन्य जरूरी बातें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2025 है। अगर अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इस तारीख से पहले जल्द से जल्द इसे फाइल कर लेना चाहिए। हालांकि, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दायरे में नहीं आते, तब भी हर साल आईटीआर फाइल करना आवश्यक होता है। 

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आप सरकार को अपनी पिछली साल की कुल कमाई, उस पर लगने वाले टैक्स, और पहले से भुगतान किए गए टैक्स की जानकारी देते हैं। इससे सरकार को पता चलता है कि आपको और टैक्स देना है या सरकार आपको कुछ पैसा वापस करेगी। आईटीआर फाइल करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं, जिनके बारे में आगे बताया गया है।

लोन अप्रूवल में सरलता

आईटीआर फाइल करने से लोन लेना आसान हो जाता है। सभी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) आय का प्रमाण देने के लिए आईटीआर मांगते हैं। यदि आईटीआर नहीं होता तो बैंक कई बार लोन आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं।

वीजा अप्रूवल में सहायता

जब आप किसी दूसरे देश की यात्रा के लिए वीजा आवेदन करते हैं, तो आईटीआर एक जरूरी दस्तावेज होता है। कई देशों में वीजा के लिए पिछली 3 से 5 साल की आईटीआर मांगी जाती है। आईटीआर के आधार पर ही यह देखा जाता है कि व्यक्ति का वित्तीय स्थिति कैसी है। अगर आईटीआर नहीं है, तो वीजा आवेदन खारिज हो सकता है।

टैक्स रिफंड का दावा

अगर आपकी आय में से टैक्स कट चुका है और वह सरकार के खाते में जमा हो गया है, तो टैक्स रिफंड पाने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। भले ही आपकी आय टैक्स की न्यूनतम छूट सीमा के अंदर हो, तब भी आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। आईटीआर दाखिल होने के बाद उसका आकलन किया जाएगा और यदि रिफंड बनता है तो वह सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

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