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जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 (सत्र 2026-27) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और लास्ट डेट

Sir Ji Ki Pathshala

जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 (सत्र 2026-27) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और लास्ट डेट

जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 (सत्र 2026-27) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है! आवेदन हेतु नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट

Jawahar Navodaya Vidyalaya Application

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक - 

https://navodaya.gov.in या https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration पर जाएं

▪️आवेदन की अंतिम तिथि - 29.07.2025

▪️परीक्षा की तिथि - 13.12.2025

जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ो की आवश्यकता होगी जो आवेदन करते समय वैबसाइट पर अपलोड किए जाएँगे- 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है।

1. ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो कि प्रिन्सिपल और आवेदक एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य है, इसे वैबसाइट पर अपलोड किया जाना है।

आवेदन प्रारम्‍भ करने से पहले कृपया निम्‍नानुसार स्कैन कॉपी तैयार रखें। 

2. अभ्‍यर्थी के हस्‍ताक्षर (हस्‍ताक्षर की इमेज का आकार 10-100KB के बीच होना चाहिए।)

3. अभिभावक के हस्‍ताक्षर (हस्‍ताक्षर की इमेज का आकार 10-100 KB के बीच होना चाहिए।)

अभ्‍यर्थी का फोटोग्राफ (फोटोग्राफ का आकार 10-100KB के बीच होना चाहिए।)

4. अभिभावक तथा ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्‍यर्थी द्वारा हस्‍ताक्षरित प्रमाण पत्र (हस्‍ताक्षरित प्रमाण पत्र का आकार 50-300KB के बीच होना चाहिए।)

आवश्यक योग्यताएँ-

  • आवेदक वर्तमान सत्र 2024 -25 में जिस जिले में प्रवेश चाहता है उस जिले के किसी भी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। 
  • आवेदक की जन्म तिथि 01-05-2014 से 31-07-2016 (दोनों तिथियाँ भी शामिल)होनी चाहिए।
  • कक्षा 3 , 4, 5 लगातार एवं पूरे सेशन में पढ़ी गई हों।         
  • वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत हों (पिछले सेशन में कक्षा 5 करने वाले या वर्तमान कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन योग्य नहीं हैं। ) 
  • पिछले वर्ष नवोदय की प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी (रिपीटर ) भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। 
  • आरक्षण केंद्र सरकार के नियमानुसार लागू होंगे। *75% ग्रामीण क्षेत्र
  • 25% शहरी क्षेत्र *1/3 बालिकाओं हेतु

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