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परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के संबंध में।

Sir Ji Ki Pathshala

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के संबंध में।

1- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा की जाएगी-

1- – जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष

2- मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य

3- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य

4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य सचिव

2- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की जायेगी।

3- यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को चिह्नित किया जायेगा।

4- अन्तः जनपदीय स्वेच्छा से स्थानान्तरण एवं समायोजन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में ही किया जायेगा। शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता वाले किसी भी विद्यालय से स्थानान्तरण एवं समायोजन नहीं किया जायेगा।

5- आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिह्नित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके द्वारा स्वेच्छा से लिए गये विकल्प के आधार पर आवश्यकता वाले विद्यालय में ऑनलाइन स्थानान्तरित एवं समायोजित किया जायेगा।

6- जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले प्रत्येक विद्यालय में अधिक अध्यापक की संख्या एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्ति की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जायेगी।

7- शिक्षक एवं शिक्षिका की स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की प्रक्रिया में अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में स्थानान्तरण एवं समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मान मानकों के अनुसार छपत्र- शिक्षक अनुपात प्रभावित न हो, की सीमा तक अनुमन्य होगा। 

8- आवश्यकता से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका वाले चिन्हित विद्यालय में से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के अनुसार उस सीमा तक जहां तक छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित न हो रहा हो, की संख्या के आधार पर विद्यालय में कार्यरत कोई भी शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अधिकतम 10 अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का विकल्प लिया जा सकेगा।

9- शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

10- सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा भरे गये आवेदन पत्र एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की छायाप्रतियों को स्व-प्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

11- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन प्रकिया की कार्यवाही उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2010 एवं 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन नियमानुसार की जायेगी।

12- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की समस्त कार्यवाही निर्गत नीति के कम में बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा जारी की गयी समय सारिणी एवं तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी।

13- शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के उपरान्त सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के विवरण को अपडेट किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।



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