Type Here to Get Search Results !
UPDATES
🔴 यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी, जनपदवार CutOff देखने के लिए यहां क्लिक करे Breaking 🔴 भीषण गर्मी के चलते UP के इन जिलों के स्कूलों का समय बदला, देखें नई लिस्ट Breaking 🔴 iGOT पोर्टल: सभी उपलब्ध कोर्स लिंक New 🔴 UPTET 2026: एग्जाम सिटी स्लिप यहाँ से डाउनलोड करें New 🔴 प्रेरणा पोर्टल: छात्र व अभिभावक आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया 🔴 शिक्षक कैशलेस योजना: आवेदन, स्टेटस और EKYC अपडेट New 🔴 UP कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट 2026: अपने जिले का अस्पताल देखें New 🔴 UP B.Ed काउंसलिंग: 1 जुलाई से शुरू, देखें पूरा शेड्यूल Hot 🔴 SMC बैठक रजिस्टर जुलाई 2026: एजेंडा और कार्यवाही देखें New 🔴 ईको क्लब जुलाई 2026: मुख्य गतिविधियाँ एवं कार्य-योजना New
ADVERTISEMENT

शिक्षक भर्ती का 104 साल पुराना नियम बदला, शासन से मिली मंजूरी

Sir Ji Ki Pathshala

शिक्षक भर्ती का 104 साल पुराना नियम बदला, शासन से मिली मंजूरी

प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड की ओर से इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भेजी जाएगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अगली भर्ती से इसे लागू कर दिया जाएगा।

एक ही बोर्ड के स्कूलों में दो अलग-अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती थी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि 104 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी-पीजीटी भर्ती करने की बजाय राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। सचिव ने बताया कि शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर की गई थी। अब यही नियम एडेड कॉलेजों में भी लागू होगा और उसमें भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान (महिला शाखा), सिलाई (महिला शाखा), कला (पुरुष शाखा), वाणिज्य (पुरुष शाखा) और सैन्य विज्ञान (पुरुष शाखा) में आवेदन के लिए बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। 28 मार्च को ही जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 में कला विषय की शिक्षक भर्ती में बीएफए आदि डिग्री को मान्य कर लिया गया है। इस विषय की शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। टीजीटी कला में ही सर्वाधिक विवाद होता था। 104 साल पुराने नियम में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को मान्य किया गया था।

Top Post Ad

ADVERTISEMENT

Bottom Post Ad

ADVERTISEMENT