परिषदीय स्कूलों में कक्षा-1 से कक्षा-5 तक नामांकन हेतु 31 जुलाई तक न्यूनतम आयु पूर्ण होने संबंधी Age Chart देखें।
परिषदीय स्कूलों में कक्षा-1 से कक्षा-5 तक नामांकन हेतु 31 जुलाई तक न्यूनतम आयु पूर्ण होने संबंधी Age Chart देखें।
यूपी सरकार ने प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की पहली कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा में बदलाव कर दिया है। अब 31 जुलाई तक 6 साल की आयु पूरा करने वाले बच्चे ही नामांकन के पात्र होंगे। यह बदलाव शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के तहत किया गया है और आगामी सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा।
कक्षा 1 में प्रवेश नियम 2025-26 (Admission Rules in UP for Grade 1)
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश नियमों में विशेष बदलाव किया है। पहले केवल वे ही बच्चे पहली कक्षा में नामांकित हो सकते थे, जो 1 अप्रैल तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेते थे, लेकिन अब यह आयु सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बदलाव को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्थायी रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से न केवल बच्चों और अभिभावकों को राहत मिलेगी, बल्कि नामांकन प्रक्रिया भी अधिक सुव्यवस्थित होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में यह स्पष्ट किया था कि 1 अप्रैल 2024 तक 6 वर्ष पूरे करने वाले बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
Age Chart for Admission 2025-26
कक्षा | न्यूनतम आयु | जन्मतिथि (31 जुलाई तक) |
---|---|---|
कक्षा 1 | 6 वर्ष | 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 |
कक्षा 2 | 7 वर्ष | 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई 2018 |
कक्षा 3 | 8 वर्ष | 1 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 |
कक्षा 4 | 9 वर्ष | 1 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016 |
कक्षा 5 | 10 वर्ष | 1 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 |
हालांकि, आपके अनुरोध के अनुसार 31जुलाई को आधार मानते हुए चार्ट ऊपर दिया गया है।
- यह नियम नए शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू है, जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।
- यदि बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है, तो उसे किंडरगार्टन या प्री-प्राइमरी कक्षा में नामांकित किया जाएगा।
- यह चार्ट NEP- 2020 और उत्तर प्रदेश के स्थानीय नियमों के आधार पर तैयार किया गया है।
