क्या आप भी अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचना चाहते हैं? यदि हां तो फॉर्म -13 भरें।
क्या आप भी अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचना चाहते हैं? यदि हां तो फॉर्म -13 भरें।
यदि आपकी कमाई पर अधिक टीडीएस काटा जा रहा है और आप हर साल टैक्स रिफंड की झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म -13 भरना एक शानदार समाधान हो सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया है, जो करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती सुविधा प्रदान कर सकता है। इस फॉर्म को भरने से, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अतिरिक्त टीडीएस आय पर कटौती नहीं की जाती है।

यह अक्सर देखा जाता है कि बैंक, कंपनियां, नियोक्ता और अन्य संस्थान आयकर अधिनियम -1961 के तहत निर्धारित दरों पर टीडीएस में कटौती करते हैं, भले ही करदाता की कुल कर देयता उतनी नहीं बनती है। कई लोगों का मासिक बजट प्रभावित होता है और अंत में उन्हें टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है।
इस समस्या से बचने के लिए, सरकार ने करदाताओं को फॉर्म -13 की सुविधा दी है। यह आयकर अधिनियम -1961 के तहत उपलब्ध एक विशेष रूप सुविधा है, जो करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। यही है, इसकी मदद से, टीडीएस को उनके आय स्रोतों पर सही अनुपात में काट दिया जाना चाहिए। यह उन्हें अतिरिक्त कटौती से बचाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बैंक ब्याज, लाभांश, या अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और जिनकी आयकर देयता शून्य है। नए वित्तीय वर्ष के लिए करदाता को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। फॉर्म-13 को आयकर पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। साथ ही ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।