सॉल्वर को उम्रकैद, एक करोड़ जुर्माना परीक्षा प्रभावित करने पर 10 साल कैद, मुख्य सचिव ने नए अधिनियम के तहत दिए निर्देश
सॉल्वर को उम्रकैद, एक करोड़ जुर्माना परीक्षा प्रभावित करने पर 10 साल कैद, मुख्य सचिव ने नए अधिनियम के तहत दिए निर्देश
- 10 साल कैद, 10 लाख जुर्माना परीक्षा प्रभावित करने पर
- 7 साल कैद और जुर्माना परीक्षा ड्यूटी से इन्कार पर
- 10 साल कैद, 5 लाख जुर्माना केंद्र के इतर परीक्षा करवाने पर
- 10 साल कैद, 5 लाख जुर्माना समय से पहले पेपर खोलने पर
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी कमिश्नर, डीएम, पुलिस अफसरों के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा में ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बोर्ड परीक्षा को लेकर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम के प्रचार व इसके आधार पर सख्ती के निर्देश दिए।
बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने पर 10 साल कैद व पांच लाख जुर्माना और केंद्र से जुड़े व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा परीक्षार्थी को अनुचित मदद पर 10 साल कैद व 10 लाख जुर्माना लगेगा।
24 फरवरी से परीक्षाएं
पेपर में केंद्रवार कोडिंग:
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने बताया कि नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सभी जिलों व परीक्षा केंद्रो पर मुख्य विषय के लिए पेपर के अतिरिक्त आरक्षित सेट, केंद्रवार कोडिंग, केंद्र निर्धारण संबंधी आपत्तियां, शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है।
ये भी दिए निर्देश