DPDP Rules : माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
DPDP Rules : माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
नई दिल्ली। देश की केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन-2025 (DPDP) का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें नाबालिग बच्चों और विकलांग लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा पर जोर दिया गया है, हालांकि इसके उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है. ड्राफ्ट के मुताबिक, बच्चों के डेटा के किसी भी इस्तेमाल के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। यानी, माता-पिता की सहमति के बिना कोई भी डेटा फ़िड्यूशरीज़ (व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उपयोग करने वाले संगठन) बच्चों के डेटा का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

लगभग 14 महीने पहले संसद द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को मंजूरी दिए जाने के बाद मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं।
मसौदा नियम MyGov वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना है। मसौदा नियमों में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करने, डेटा प्रोसेसिंग निकायों और प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। नियम व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के लिए एक तंत्र की मांग करते हैं। 18 फरवरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।