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अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार - गुजरात हाईकोर्ट

Sir Ji Ki Pathshala

अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार - गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी कर्मचारी को उसकी अर्जित छुट्टी (EL) का नकदीकरण नहीं देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है | टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम (AMC) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लेवर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश के तहत लेवर कोर्ट ने निगम को रिटायर्ड कर्मचारी को छुट्टी नकदीकरण (EL) का वकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था।

जस्टिस एम.के. ठक्कर ने लेवर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि लीव इनकैशमेंट वेतन के समान है, जो एक संपत्ति है। विना वैध कानूनी प्रावधान के किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन है। यदि किसी कर्मचारी ने छुट्टी अर्जित की है और अपनी अर्जित छुट्टी को नकदी में वदलने का विकल्प चुना है, तो नकदीकरण उनका अधिकार बन जाता है।

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