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Exclusive : जिलाधिकारी को नहीं है परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार - हाइकोर्ट, देखें आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

Exclusive : जिलाधिकारी को नहीं है परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार - हाइकोर्ट, देखें आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों Basic Schools के निरीक्षण और उसके कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए विद्यालय के निरीक्षण और उसके आधार पर शिक्षिका के निलंबन आदेश को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी संभल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA संभल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि किस अधिकार के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप किया।

संभल के एक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव का कहना था कि जिलाधिकारी DM के निर्देश पर एसडीएम SDM और खंड शिक्षा अधिकारी BEO ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया गया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया 25 अक्तूबर 2024 को पारित निलंबन आदेश कई कारणों से अवैधानिक है। प्रथम तो यह की विद्यालय का निरीक्षण जिला अधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया। जिनको बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। न हीं उसके कार्यों में उनकी कोई भूमिका है। बेसिक स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के तहत काम करते हैं जिनका नियंत्रण बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होता है। बीएसए अपर निदेशक, निदेशक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह है। जिसका अध्यक्ष एक शिक्षा मंत्री होता है।

कोर्ट ने कहा कि डीएम राजस्व अधिकारी हैं। जिनकी विद्यालयों के कार्यों में कोई भूमिका नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टिया स्कूल के निरीक्षण का आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। क्योंकि उन्होंने डीएम को यह नहीं बताया कि विद्यालय के निरीक्षण का आदेश देने का उनको अधिकार नहीं है। बल्कि उन्होंने डीएम के निर्देश का पालन किया तथा निलंबन आदेश उपजिलाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण के बाद पारित किया गया। इसलिए यह माना जाएगा कि उक्त आदेश डीएम के निर्देश पर किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि अगर इन बातों को एक तरफ रख दिया जाए तब भी निलंबन आदेश शिक्षिका के खराब प्रदर्शन के आधार पर पारित किया गया है। जो कि उसकी प्रोन्नति और इंक्रीमेंट में बाधा बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि निलंबन आदेश मनमाना है। कोर्ट ने निलंबन आदेश को निलंबित करते हुए जिला अधिकारी संभल और बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीएसए से पूछा है कि उन्होंने क्यों डीएम को यह नहीं बताया की निरीक्षण का आदेश देना उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।




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