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यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जानें इस योजना की प्रमुख बातें

Sir Ji Ki Pathshala

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जानें इस योजना की प्रमुख बातें

UPS PENSION

इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
  2. इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे।
  3. 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
  4. कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60 फीसदी रकम परिवार को मिलेगी।
  5. रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
  6. महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
  7. कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी वहन करेगी।
  8. हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा

NPS से कैसे अलग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी हिस्सा सरकार अपनी ओर से देती है। अब UPS में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करेगी।

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