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आइए इस तालिका से जानें, UPS में कुल कितनी मिलेगी सरकारी कर्मचारी को पेंशन ?

Sir Ji Ki Pathshala

आइए इस तालिका से जानें, UPS में कुल कितनी मिलेगी सरकारी कर्मचारी को पेंशन ?

यूपीएस पेंशन कैलकुलेटर: यदि मूल वेतन 50 हजार, या एक लाख या ढाई लाख है, तो यूपीएस में मासिक पेंशन कितनी होगी नीचे दिए गए चार्ट से समझें। हमारे चार्ट में आप देख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए औसत मूल वेतन ₹ 50000 से लेकर 250000 तक होने पर कुल कितनी पेंशन मिलेगी और कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी?

UPS ke तहत, सभी कर्मचारियों को योजना में किए गए योगदान पर पेंशन लाभ दिया जाएगा। इस योजना को अपनाने वालों को एक लाभ यह भी मिलेगा कि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का केवल 10 प्रतिशत योगदान देना जारी रखेंगे, इस योजना के तहत सरकार का अंशदान अब तक के 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

निश्चित पेंशन की गारंटी देने वाली इस योजना के तहत कर्मचारी के योगदान के परिणामस्वरूप बनने वाला कोष पेंशन की राशि तय करेगा, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन के अनुसार न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, जिसकी सेवा अवधि 25 वर्ष या उससे अधिक होगी, उसकी पेंशन राशि अधिक होगी, लेकिन न्यूनतम पेंशन फॉर्मूला रहेगा, सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिस पर महंगाई राहत भी दी जाएगी।

इस योजना में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जो कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को दी जाएगी। यह रकम कर्मचारी की तय पेंशन का 60 फीसदी होगी, जिस पर महंगाई राहत भी दी जाएगी।

आइए देखते हैं यूपीएस के तहत पेंशन का लेखा-जोखा

यदि किसी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में औसत मूल वेतन ₹50000 है, तो उसे न्यूनतम निश्चित पेंशन के रूप में ₹25000 दिया जाएगा, जिस पर कर्मचारी को ₹12500 महंगाई राहत (मौजूदा दर 50 प्रतिशत) भी दी जाएगी। उस कर्मचारी को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में ₹37500 मिलेंगे। इस कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को पेंशन राशि ₹25000 का 60 प्रतिशत यानी ₹15000 पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो महंगाई राहत (मौजूदा दर 50 प्रतिशत) जोड़ने के बाद ₹22500 हो जाएगा।

तालिका देखें

Unified Pension Scheme