लोकसभा चुनाव में मतदान हेतु शिक्षक/कर्मचारियों को मतदान के दिन (एक दिन के वेतन सहित) अवकाश स्वीकृत करने का आदेश देखें।
अगर शिक्षक/कर्मचारी की नियुक्ति दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में है, तो भी उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर वोट देने का अधिकार है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(B)1 के तहत उसे एक दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।


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