जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ ने प्रभारी प्रधानाध्यापकों के ग्रेड वेतन और एरियर के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
इस मामले में सुरेश प्रताप सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आदेश का पालन करते हुए पात्र शिक्षकों को उनके ग्रेड वेतन और एरियर का भुगतान किया जाए।
इस प्रकरण में अवमानना याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि पूर्व में दिए गए न्यायालय के आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पहले ही आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पात्र प्रभारी प्रधानाध्यापकों के मामलों का निस्तारण शीघ्र करें और देय भुगतान सुनिश्चित करें।
इस आदेश से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे प्रभारी प्रधानाध्यापकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें उनके बकाया एरियर और ग्रेड वेतन का लाभ मिल सकेगा, जिससे आर्थिक रूप से भी उन्हें राहत मिलेगी।




