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शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अवकाश नियम, अवधि और स्वीकृति अधिकारी की पूरी जानकारी

Sir Ji Ki Pathshala

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के अवकाश, उनकी अधिकतम अवधि तथा अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारियों की जानकारी एक चार्ट के माध्यम से जारी की है। इससे शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों को अवकाश आवेदन की प्रक्रिया समझने में आसानी होगी।

UP बेसिक शिक्षा विभाग अवकाश नियम

प्रमुख अवकाश और उनकी अवधि

1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

  • शिक्षामित्र व अंशकालिक अनुदेशक: 11 व 10 दिन प्रति वर्ष
  • अन्य कर्मचारियों के लिए: 14 दिन प्रति वर्ष

2. चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश

  • सेवा अवधि के अनुसार अधिकतम 12 माह पूर्ण वेतन तथा 6 माह अर्ध वेतन तक का प्रावधान।

3. मातृत्व अवकाश

  • महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश।
  • सेवा काल में अधिकतम दो बार यह सुविधा उपलब्ध।

4. गर्भपात अवकाश

  • महिला कर्मचारियों को प्रत्येक गर्भपात/गर्भस्राव पर 42 दिन का अवकाश।

5. बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave)

  • महिला कर्मचारियों को सेवा काल में 2 वर्ष तक का प्रावधान।

6. अर्जित/उपार्जित अवकाश

  • अधिकांश कर्मचारियों को 31 दिन प्रति सेवावर्ष अर्जित अवकाश की सुविधा।

7. असाधारण अवकाश

  • आवश्यकता पड़ने पर सेवा काल में अधिकतम 5 वर्ष तक असाधारण अवकाश का प्रावधान।

अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी

  • प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) पद के अनुसार अलग-अलग प्रकार के अवकाश स्वीकृत करेंगे।
  • आकस्मिक अवकाश के लिए निर्धारित अवधि तक प्रधानाध्यापक एवं उसके बाद BEO सक्षम अधिकारी होंगे, जबकि अन्य कई अवकाशों के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • सभी अवकाश आवेदन निर्धारित प्रारूप में समय से प्रस्तुत करें।
  • अवकाश स्वीकृति शासनादेशों एवं प्रचलित नियमों के अधीन होगी।
  • विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
शिक्षकों के लिए अवकाश नियम