प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में प्रस्तावित शिक्षक समायोजन (Redeployment) प्रक्रिया के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरप्लस घोषित किए गए शिक्षकों को महत्वपूर्ण राहत दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरप्लस शिक्षकों की सूची में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है या किसी शिक्षक को आपत्ति है, तो वह 27 जुलाई तक संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सौरभ कुमार सिंह एवं अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षकों की आपत्तियों का निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आपत्तियों के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाए तथा आपत्ति दर्ज कराने वाले प्रत्येक शिक्षक को रसीद भी उपलब्ध कराई जाए।
31,685 शिक्षकों को किया गया है सरप्लस चिन्हित
राज्य सरकार की ओर से लगभग 31,685 शिक्षकों को सरप्लस के रूप में चिन्हित किया गया है। इन शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों में समायोजित करने की योजना है जहाँ या तो कोई शिक्षक नहीं है अथवा केवल एक शिक्षक कार्यरत है। इस प्रक्रिया को लेकर कई शिक्षकों ने छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) और वरिष्ठता संबंधी आपत्तियाँ उठाई हैं।
वरिष्ठता के आधार पर होगा निर्णय
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों में शिक्षक पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, वहाँ सरप्लस शिक्षक का निर्धारण वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इससे वरिष्ठ शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
27 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति
यदि किसी शिक्षक का नाम सरप्लस सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या सूची में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि है, तो वह 27 जुलाई तक संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति जमा कर सकता है। सभी आपत्तियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा और उसकी रसीद भी दी जाएगी।
10 अगस्त तक रिपोर्ट पोर्टल पर आने की संभावना
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समय-सारणी के अनुसार, प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद उनकी रिपोर्ट 10 अगस्त से विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके बाद समायोजन प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई होगी।
शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
सरप्लस सूची में नाम आने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सूची में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति बीएसए कार्यालय में अवश्य दर्ज कराएं और उसकी रसीद सुरक्षित रखें। आगामी सुनवाई और विभागीय आदेशों पर भी लगातार नजर बनाए रखें।


