आजमगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने के बाद अब उसके अंतर (एरियर) के भुगतान की प्रक्रिया को गति मिल गई है। इसी क्रम में कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, आजमगढ़ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि डीए की अंतर राशि के भुगतान के लिए आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार कर एक सप्ताह के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि भुगतान की आगे की कार्रवाई समय पर पूरी की जा सके।
1 जनवरी 2026 से लागू है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
जारी पत्र में शासनादेश का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का डीए अंतर (Arrear) देय होगा।
ऐसे होगा डीए अंतर राशि का भुगतान
आदेश के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2026 तक की देय अंतर राशि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी। साथ ही, देय राशि पर लागू आयकर एवं सरचार्ज की कटौती शासनादेश में निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। वहीं, 1 मई 2026 से बढ़ा हुआ 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता नियमित वेतन के साथ दिया जा रहा है।


