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बदायूं: 24 जून तक बढ़ा ग्रीष्मकालीन अवकाश, 25 जून से खुलेंगे स्कूल; शिक्षकों को 22 जून से आना होगा अनिवार्य

Sir Ji Ki Pathshala

बदायूं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद बदायूं के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को आगे बढ़ा दिया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (पत्रांक: बेसिक/5591-99/2026-27) के अनुसार, अब छात्र-छात्राओं के लिए 20 मई से 24 जून, 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। विद्यालय 25 जून, 2026 से नियमित पठन-पाठन हेतु पूरी तरह खुलेंगे।

​शिक्षकों और कर्मचारियों को 22 जून से संभालनी होगी कमान

​भले ही छात्रों के लिए स्कूल 25 जून से खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल खुलने से पहले की तैयारियों को पूरा करने के लिए सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 22, 23 एवं 24 जून, 2026 को विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

​इस अवधि के दौरान स्कूल स्टाफ को निम्नलिखित आवश्यक कार्य सुनिश्चित करने होंगे ताकि 25 जून को बच्चे सीधे पढ़ाई शुरू कर सकें:

  • तैयारी और योजना: लेसन प्लान बनाना, मिड-डे मील की व्यवस्था और पाठ्य पुस्तकों की तैयारी करना।
  • साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाएं: विद्यालय परिसर, रसोईघर और शौचालयों की गहन साफ-सफाई। पेयजल की व्यवस्था और बिजली कनेक्शन को चालू रखना।
  • स्मार्ट क्लास और लैब: यदि विद्यालय में स्मार्ट क्लास या ICT लैब उपलब्ध हैं, तो उन्हें पूरी तरह क्रियाशील बनाना।
  • बाल-वाटिका: विद्यालय में बाल-वाटिका की तैयारियों को अंतिम रूप देना।
  • सामुदायिक बैठकें: विद्यालय शिक्षा समिति की भागीदारी को प्रेरित करने के लिए बैठकें आयोजित करना।

​21 जून को मनाया जाएगा 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस'

​आदेश के मुताबिक, 21 जून, 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

​RTE एक्ट के तहत 220 दिन की पढ़ाई जरूरी

​जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (नवीन कुमार) द्वारा जारी इस आदेश में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त व्यवस्था के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के अंतर्गत परिभाषित शैक्षिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन का पठन-पाठन अनिवार्य रूप से संपन्न हो।

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