बी0एड0 योग्यताधारी शिक्षक यदि ब्रिज कोर्स में फेल हुए तो शिक्षकों की सेवा समाप्त
इसके बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का समायोजन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई तथा सेवा शर्त) नियमावली 2023 अंतर्गत विद्यालय शिक्षकों के पद पर हो जाएगा। यह कोर्स उन बीएडधारी शिक्षकों को करना होगा जो प्राथमिक विद्यालय में पहली से पाँचवीं कक्षा में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे।
यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर से कराया जाएगा। इसके लिए अलग से पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। ये 24 हजार वैसे शिक्षक हैं, जो 2018 के बाद और 2023 से पहले प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए थे।
प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1–5) में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति मान्य है। लेकिन इनमें बीएडधारी यानी 6–8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्स को लेकर निर्देश दिया।
कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड (ओडीएल) मोड में होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कहा है कि कोर्स शुरू होने के एक साल में शिक्षकों को यह पूरा करना होगा।
इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि कोर्स की शुरुआत होते ही समय पर शिक्षकों को इसमें शामिल कराएंगे।


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