कर्मचारियों को मिली राहत: अब 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी इस शर्त के साथ मिलेगी पेंशन सुविधा
कर्मचारियों को मिली राहत: अब 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी इस शर्त के साथ मिलेगी पेंशन सुविधा
कानपुर। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से संबद्ध कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर आई है। अब यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसकी पेंशन सर्विस ब्रेक नहीं होगी—बशर्ते वह 12 महीने के भीतर किसी नई नौकरी में जॉइन कर ले।
पहले के नियमों के तहत, नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद सर्विस ब्रेक मान लिया जाता था। नए प्रावधान से कर्मचारी अपनी पिछली सर्विस को नई नौकरी में जोड़ पाएंगे। इसका सीधा फायदा कानपुर रीजन के लगभग 3.3 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
कानपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत 13 जिलों कानपुर नगर, देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, बांदा, चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, फतेहपुर और उन्नाव में पंजीकृत करीब 25 हजार कंपनियों और संस्थाओं के कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा रही है। ईपीएफओ में नियोक्ता का करीब चार प्रतिशत योगदान हर महीने पेंशन फंड में जमा होता है।
नए नियम के तहत, अब कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर अपने पीएफ का 75 प्रतिशत हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। पहले पूरे 100 प्रतिशत पीएफ निकालने के लिए दो महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब शेष 25 प्रतिशत हिस्सा एक साल तक रुकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि यदि कर्मचारी एक साल के भीतर दोबारा नौकरी करने का निर्णय ले, तो उसकी ईपीएफ सेवा सुचारु रूप से जारी रह सके और पेंशन सर्विस ब्रेक न हो।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम, कानपुर परिक्षेत्र शाहिद इकबाल ने बताया कि इस नए निर्देश से क्षेत्र के लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव कर्मचारियों के हित में है और इससे उनकी भविष्य की पेंशन योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी।
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