RTE Act 2009-NCTE माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदेशों के अनुसार शिक्षण कार्य हेतु
RTE Act 2009-NCTE माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदेशों के अनुसार शिक्षण कार्य हेतु
विभाग का पूरा PTR (Pupil Teacher Ratio) अव्यवस्थित है। इस कारण कई स्थानों पर शिक्षकों से अनुचित रूप से कार्य कराया जा रहा है।
आप सभी से निवेदन है कि नियमों के अनुसार ही शिक्षण कार्य करें।
कॉम्पोज़िट विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के शिक्षक केवल प्राथमिक कक्षाओं में ही पढ़ाएँ।
यदि किसी प्रकार की जबरदस्ती की जा रही है, तो आप तत्काल प्रतिवेदन (representation) दें।
याद रखिए —
पदोन्नति भी तभी मिलेगी |
यदि आप जबरन उच्च कक्षाओं में पढ़ाते रहे तो विभाग को क्या ही ज़रूरत रहेगी पदोन्नत्ति की
अतः —
• यदि जबरन कार्य कराया जा रहा है, तो लिखित प्रतिवेदन दें।
• अनुचित कार्य बंद करें।
• और यदि विभाग आपको आपके कार्य से इतर कार्य दे रहा है, तो उचित वेतन/भत्ता की माँग करें।
शोषण सहना बंद करें।
आप जिस पद और स्तर पर नियुक्त हैं, वही कार्य करें — यही आपका अधिकार है।
किसी भी दिक़्क़त वाली अवस्था में संपर्क करें
9927035996 whatsapp
28 OCT की तारीख़ में लगवाउँगा ये सब मैं
#rana

