शैक्षिक सत्र 2025-26 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चो को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रशिक्षक नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

शैक्षिक सत्र 2025-26 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चो को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रशिक्षक नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांकः सामु०सह० / विशेष प्रशिक्षण निर्देश / 2730 / 2025-26 लखनऊ, दिनांक 18.07.2025 के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावली के नियम - 3 के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल एवं ड्राप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आयुसंगत (Age appropriate) कक्षा में नामाकिंत कराकर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। 

शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु संगत्त कक्षा में नामांकित कराकर, शैक्षिक सत्र 2025-26 में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

1. विशेष प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित कार्यवाही


विशेष प्रशिक्षण (Special Training) हेतु अपेक्षित कार्यवाही निम्नवत् है:-

  1. शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित 07-14 वर्ष के नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन दिनांक: 1 अगस्त 2025 से 31 मार्च, 2026 तक किया जायेगा ।
  2. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रबन्धन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल अध्यापक नामित है।
  3. 01 से 05 ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर सम्बन्धित विद्यालय के नोडल अध्यापक द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।
  4. 05 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण की अवधि तक विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) की सेवायें ली जायेंगी ।
  5. विशेष प्रशिक्षक के चयन न होने की दशा में विद्यालय के नोडल अध्यापक द्वारा विशेष प्रशिक्षण का संचालन किया जायेगा।
  6. विशेष प्रशिक्षक का चयन नितान्त अस्थायी रूप से होगा जो विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर स्वतः (अर्थात् 31 मार्च, 2026 को ) समाप्त हो जायेगी।
  7. प्रत्येक विद्यालय से नामित नोडल अध्यापक / विशेष प्रशिक्षक को ब्लाक स्तर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु माह अगस्त, 2025 में प्रशिक्षित किया जायेगा।
  8. विशेष प्रशिक्षण का संचालन विद्यालय अवधि में किया जायेगा।
  9. शैक्षिक सत्र 2025-26 में 7-14 आयुवर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु संघनित पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
  10. विशेष प्रशिक्षण की अवधि में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का बेसलाइन एवं त्रैमासिक मूल्याकन आयुसंगत कक्षा के स्तर तक लाने हेतु किया जायेगा।
  11. विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त बच्चों को विद्यालय की उपयुक्त कक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जायेगा।
  12. विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को अन्य बच्चों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान की जायेगी।
  13. एस०एम०सी० के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति को आउट ऑफ स्कूल बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने में सहयोग प्रदान करने का दायित्व दिया जायेगा।

2. विशेष प्रशिक्षक (Volunteer) के चयन की प्रक्रिया


विशेष प्रशिक्षक के चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी - 

  1. विशेष प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जायेगी ।
  2. विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) के आवेदन प्राप्त करने हेतु सूचना विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रधानाध्यापक द्वारा चस्पा किया जायेगा ।
  3. 05 से अधिक ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण हेतु 01 विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा ।
  4. विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन को वरीयता दी जायेगी, यदि सेवानिवृत्त अध्यापक की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत्त अध्यापक के स्थान पर वॉलंटियर का चयन किया जायेगा।
  5. विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति की 04 सदस्यीय उप समिति द्वारा किया जायेगा।
  6. विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) के चयन हेतु अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फोटो एवं योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रति सहित एक प्रति विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक / इंचार्ज के पास तथा दूसरी प्रति बी०आर०सी० स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जायेगी आवेदन पत्र का प्रारूप ( संलग्न-1) प्रधानाध्यापक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जायेगी।
  7. सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन के संदर्भ में यदि 1 से अधिक सेवानिवृत्त अध्यापकों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो विशेष प्रशिक्षक के चयन में कम आयु वाले सेवानिवृत्त अध्यापक को वरीयता प्रदान की जायेगी।
  8. विशेष प्रशिक्षक के रूप में यदि सेवानिवृत्त अध्यापक के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो विद्यालय प्रबन्ध समति द्वारा वॉलंटियर का चयन किया जायेगा।
  9. वॉलंटियर के चयन में स्नातक के साथ डी०एल०एड०/ बी०टी०सी०/ बी०एड० उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
  10. वॉलंटियर के चयन के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों को विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा तथा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट,
  11. डी० एल०एड०/ बी०टी०सी०/ बी०एड० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत के औसत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। यदि डी०एल०एड०/ बी०टी०सी० /बीएड अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत के औसत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। (उदाहरण स्वरूप यदि "क" अभ्यर्थी ने हाईस्कूल में 60% इण्टरमीडिएट में 53% स्नातक में 55% तथा डी०एल०एड० / किये हैं तो औसत प्राप्त 56.5% होगा बी०टी०सी०/बी०एड० 58%,अंक (60%+53%+55%+58%)+4-56.5%) |
  12. विशेष प्रशिक्षक के चयन सम्बंधित किसी भी शिकायत के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
  13. विशेष प्रशिक्षक के चयन से सम्बंधित समस्त कार्यवाही एस०एम०सी० बैठक रजिस्टर में अंकित की जायेगी जिसे अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा।

विशेष प्रशिक्षक चयन हेतु उप समिति

विशेष प्रशिक्षक के चयन हेतु उपसमिति निम्नवत् होगी :-
  1. विद्यालय प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष - 01
  2. विद्यालय प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष - 01
  3. विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य सचिव (प्र.अ./ इंचार्ज) - 01
  4. अभिभावक सदस्य - 01

3. सेवानिवृत अध्यापक / वॉलंटियर के चयन हेतु योग्यता


1. सेवानिवृत अध्यापक के चयन हेतु योग्यता

  • परिषदीय / सहायता प्राप्त विद्यालय के सेवानिवृत्त अध्यापक का चयन किया जायेगा। 

2. वॉलंटियर के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता

  • स्नातक के साथ डी०एल०एड०/बी०टी०सी०/ बी०एड० उर्तीण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि डी०एल०एड०/बी०टी०सी०/बी०एड० उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो स्नातक अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

4. आयु सीमा तथा निवासी


  • वॉलंटियर के चयन हेतु आयु सीमा दिनांक 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष
  • वॉलंटियर के चयन हेतु ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है।

5. विशेष प्रशिक्षक के मानदेय हेतु व्यवस्था


  1. विशेष प्रशिक्षक को अधिकतम 31 मार्च, 2026 तक प्रतिमाह रू0 4000 /- की दर से मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
  2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष प्रशिक्षक के मानदेय की धनराशि की सीमा सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में जारी की जायेगी।
  3. विशेष प्रशिक्षक के मानदेय का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय के एस०एम०सी० खाते से विद्यालय में नियुक्ति की तिथि से किया जायेगा ।
  4. जनपदवार विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या का विवरण संलग्न है ( संलग्नक 2)

आदेश की PDF डाउनलोड करें 👇



Next Post Previous Post
sr7themes.eu.org