पुरानी रिक्तियों पर संशोधित नियमावली 2025 के तहत खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) पदोन्नति का राजकीय शिक्षक संघ करेगा विरोध।

पुरानी रिक्तियों पर संशोधित नियमावली 2025 के तहत खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) पदोन्नति का राजकीय शिक्षक संघ करेगा विरोध।

शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग (समूह ख) पदों पर पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अधीनस्थ राजपत्रित शिक्षक (पुरुष/महिला) तथा निरीक्षण शाखा (खंड शिक्षा अधिकारी) की मांगी गई गोपनीय आख्या पर राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी असहमति जताते हुए विरोध करने का निर्णय लिया है। 


🧾 मुख्य मांग:

राजकीय शिक्षक संघ की प्रमुख यह मांग है कि:

  • 2025 में संशोधित नई पदोन्नति नियमावली को पुरानी रिक्तियों (2014-2025) पर लागू नहीं किया जाए।

  • इन पदों पर 1992 की पदोन्नति नियमावली के अनुसार ही पदोन्नति की जाए।


⚖️ नियमावली तुलना:

वर्ष पुरुष कोटा महिला कोटा निरीक्षण शाखा कोटा
1992 61% 22% 17%
2025 33% 33% 34%


📌 शिक्षक संघ की दलीलें:

  1. नई नियमावली लागू हुई है 14 जुलाई 2025 को, जबकि पदोन्नति जिन पदों पर होनी है, वे 2014-2025 के बीच रिक्त हुए थे।

  2. न्यायिक सिद्धांत के अनुसार नई नियमावली को पूर्व की रिक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता।

  3. यदि ऐसा हुआ तो यह नियम विरुद्ध होगा।

  4. यदि मांग नहीं मानी गई तो संघ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा।


⚠️ प्रभाव और संभावित परिणाम:

  • यदि सरकार ने नई नियमावली लागू की तो :

    • शिक्षक संघ कानूनी लड़ाई शुरू करेगा।

    • नियुक्तियों की प्रक्रिया रुक सकती है।

    • पदोन्नति में देरी होगी और असंतोष बढ़ेगा।


📣 संघ के नेता:

  • प्रांतीय अध्यक्ष: रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय

  • प्रांतीय महामंत्री: सत्यशंकर मिश्र

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