आरटीई के तहत जन्म तिथि प्रमाण पत्र, टी.सी. न होने की स्थिति में बच्चे को शिक्षा पाने से वंचित नहीं किया जा सकता

आरटीई के तहत जन्म तिथि प्रमाण पत्र, टी.सी. न होने की स्थिति में बच्चे को शिक्षा पाने से वंचित नहीं किया जा सकता

जन्म तिथि प्रमाण पत्र, टी. सी . न होने की स्थिति में बच्चे को शिक्षा पाने से वंचित नहीं किया जा सकता 'दैनिक बीपीएन टाइम्स' 

झांसी। परिषदीय विद्यालयों में इस वक्त नामांकन का कार्य चल रहा है। ऐसे में डॉ रहबर की जनसूचनाएँ नवीन प्रवेश हेतु अत्यंत लाभदायक साबित हो रहीं हैं । इसी क्रम में डॉ रहबर सुल्तान ने जनसूचना अधिनियम के तहत कुछ जानकारियां साझा की।

रहबर सुल्तान ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के प्रवेश के लिये टीसी की अनिवार्यता नहीं है। आयुवर्ग के आधार पर इनका नामांकन किया जा सकता है। आयु प्रमाण के लिये जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी से प्राप्त डाटा, अभिभावकों द्वारा घोषित आयु, अस्पताल द्वारा दिए गये प्रमाण के आधार पर प्रवेश किया जा सकता है। 

प्रारंभिक कक्षाओं में एडमिशन के लिये आधार भी जरूरी नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को टीसी, आधार कार्ड जैसे प्रमाण न होने के बावजूद शिक्षा पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। आयु वर्ग व योग्यता के आधार पर वह सीधे तौर पर कक्षा में प्रवेश ले सकता है। आरटीई के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक अध्यापक एवं जूनियर स्तर पर 35 पर एक अध्यापक अवश्य होना चाहिए। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन अध्यापकों का होना जरुरी है। साथ ही किसी भी बच्चे का नाम खारिज नहीं किया जा सकता है।

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