प्रभारी प्रधानाध्यापक समान वेतन कोर्ट अपडेट

प्रभारी प्रधानाध्यापक समान वेतन कोर्ट अपडेट

`हाईकोर्ट डबल बेंच से आज के आदेश में संभावित कुछ प्रमुख अंश`

- *सरकार की अपील ख़ारिज* 

- `सिंगल बेंच का आदेश कुछ लिमिटेशन्स के साथ होगा प्रभावी`

- *150 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी आदेश से लाभान्वित होंगे ( स्टेट के काउंटर तथ्य को कोर्ट ने अस्वीकार किया है)

🛟 *प्रधानाध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हता धारित करने वाले इंचार्ज अध्यापकों को मा. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में आने से 3 वर्ष पूर्व की तिथि से बकाया समकक्ष वेतन भुगतान किया जाए।

🛟 *प्रधानाध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हता धारित करने वाले इंचार्ज अध्यापकों की सेवा को आगामी पदोन्नति तक समान वेतन के साथ जारी रखा जाएगा।

- ऐसे प्रभारी प्रधानाध्यापक जो प्रधानाध्यापक पद की न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करते हैं किन्तु प्रभारी प्रधानाध्यापक के दायित्वों का निर्वहन कर रहें हैं उनके संबंध में कोर्ट ने कुछ लिमिटेशन्स रखी हैं जिसके लिए पूर्ण आदेश आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

- उक्त समस्त बिन्दुओ का विवरण कोर्ट में पक्ष-विपक्ष के आर्गुमेंट और जज द्वय की सहमति/असहमति के आधार पर अधिवक्ताओं द्वारा सूचना के क्रम में प्रेषित हैं।

*ऑफिसियल आदेश जारी होने के पश्चात विस्तार से सम्पूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद, अग्रिम रणनीति साझा की जाएगी, तब तक धैर्य रखें।*

`लीगल टीम ने प्रारम्भ से ही स्पष्ट किया था हम लड़ेंगे और जीतेंगे,आधी अधूरी जीत स्वीकार नहीं होगी, चाहें माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पक्ष क्यों न रखना पदेन लीगल टीम प्रतिबद्ध है |`

`संघे शक्ति सर्वदा`

 *@inchargeHmLegalTeam* 

📞 8317074291, 99847 69172

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