आवश्यक जानकारी : विद्यालय का अभिलेखीय / वित्तीय प्रभार लेते समय इन बातों का रखें ध्यान, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
आवश्यक जानकारी : विद्यालय का अभिलेखीय / वित्तीय प्रभार लेते समय इन बातों का रखें ध्यान, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
ज्यादातर मामलों में जानकारी के अभाव में या कहिए जानबूझकर, बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं, जहां वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का प्रभार न देकर कनिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का प्रभार दे दिया जाता है जो कि न्यायसंगत और विधि अनुकूल कतई नहीं है।
बहुत सारे वरिष्ठ शिक्षक हैं जिन्हें सीनियरिटी का रूल्स ही नहीं पता, हर 2 वर्ष पर सचिव के द्वारा आदेश निर्गत होता रहता है कि जनपद की प्रथम मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर विद्यालय का चार्ज सीनियर को दिया जाए अन्यथा बीएसए और खण्ड शिक्षा अधिकारी के ऊपर कार्यवाही होगी।
इसलिए यदि आप विद्यालय का प्रभार ले रहे हैं तो दिए पीडीएफ के अनुसार और विधिसंगत आदेश के क्रम में ही विद्यालय का प्रभार लें।यदि आपके Head/Incharge 31 मार्च को रिटायर हो रहे है तो आप चार्ज लेते समय नीचे दिए गए पीडीएफ के अनुसार ही अभिलेख ले अन्यथा की स्थिति में प्रभार लेने के बाद समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। PDF डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें -