उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश एवं शासनादेश
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश एवं शासनादेश
चयन वेतनमान विशेष-
चयन वेतनमान शिक्षक/शिक्षिका को निरन्तर एक पद पर कार्यरत रहने पर उनके नियमित वेतन में प्रथम नियुक्ति तिथि /पदोन्नत तिथि से 10 साल की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत मिलता है।
विशेष -
- चयन वेतनमान स्वीकृति के उपरांत ग्रेड पे अर्थात लेवल बदल जाता है और साथ ही साथ टेबल नंबर के साथ बेसिक पे भी बदल जाता है। इसके साथ ही HRA भी बदल जाता है।
- चयन वेतनमान के उपरांत अध्यापक-अध्यापिका का पद अपरिवर्तित रहता है।
नोट- अंतर्जनपदीय ट्रांसफर लेने पर भी चयन वेतनमान मिलता है, लेकिन यदि डिमोशन लेकर ट्रांसफर लिया है तो भविष्य में तभी चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा जब उस जिले में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होगी।
प्रोन्नत वेतनमान विशेष-
प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
ध्यान दें ,प्रोन्नत वेतनमान में ये 20 प्रतिशत की सीमा केवल बेसिक में कार्यरत शिक्षकों पर ही लागू है। माध्यमिक में ऐसी कोई सीमा नहीं है, वहां सभी को प्रोन्नत वेतनमान मिलता है।

पदोन्नति / चयन वेतनमान विषयक
एक ही पद पर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर सरकार/विभाग द्वारा पदोन्नति के अवसर न उपलब्ध कराने की दशा में.....
चयन वेतनमान देय होगा, उसके पश्चात भी 12 वर्ष उसी पद पर (अर्थात एक पद पर कुल 22 वर्ष, पदोन्नति अवसर फिर न मिलने पर) - प्रोन्नत वेतनमान (#शर्तें लागू)...
1. चयन वेतनमान (Selection Grade): यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक सतोषजनक सेवा प्रदान करता है, परन्तु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतनमान दिया जाता है अर्थात उसे एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जा है जो चयन वेतनमान कहलाता है|
2. प्रमोशन (Promotion): कर्मचारी के उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है| जिसमे कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है|
3. चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान: कर्मचारी को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान दिया जाता है।
4. चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर पात्र शिक्षकों में से केवल 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा।
5. चयन/प्रोन्नत वेतनमान निर्धारित अवधि में प्रोन्नति का लाभ ना मिलने पर ही देय होगा।
6. अगर प्रोन्नति स्वीकार नहीं की जाती है तो चयन/प्रोन्नत वेतनमान भी देय नहीं होगा।
जैसे कोई प्राथमिक में 4200 ग्रेड में नियुक्त हुए,तो 10 वर्ष पश्चात 4600 ग्रेड में चयन लगने से,और उसके अगले 12 वर्ष सेवा के बाद 4800 ग्रेड में प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पाएंगे, यदि gov चाहेगी तो..सब कुछ सही रहा। t&c अप्लाई
प्रोन्नत वेतनमान के लिए हर वर्ष ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रोन्नत शिक्षकों की सूची जारी की जानी चाहिए लेकिन शायद ही किसी जनपद में इसका अनुपालन होता हो...
प्रा०वि० / उ०पा०वि० / कम्पोजिट विद्यालय के प्र०अ०/रा०अ० के पद पर कार्यरत अध्यापक / अध्यापिकाओं का 10 वर्ष की सतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 4307/15 8 3038/99 शिक्षा अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर 2001 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित आध्यापक/अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति इस प्रतिवन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यदि किसी अध्यापक /अध्यापिका के सेवा विवरण / सूचना में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित का चयन वेतनमान आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा ब्याज राहित वसूली की जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अध्यापक /अध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी।
चयन वेतनमान हेतु आवेदन पत्र व शपथ पत्र का PDF प्रारुप यहां से डाउनलोड करें। 👇


प्राथमिक शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में आदेश