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विवाह, नाचने-गाने और खाने का जश्न मनाने या अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहार मांगने का अवसर नहीं - सुप्रीम कोर्ट

Sir Ji Ki Pathshala

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह 'नाचने, गाने, खाने, पीने या व्यावसायिक लेनदेन' का अवसर नहीं है। वैध अनुष्ठानों को पूरा किए बिना किसी विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। जहां विवाह सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सात फेरे) जैसे अनुष्ठानों के अनुसार नहीं किया जाता है, उस विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा।

विवाह, नाचने-गाने और खाने का जश्न मनाने या अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहार मांगने का अवसर नहीं - सुप्रीम कोर्ट

शादी नाचने, गाने और खाने का जश्न मनाने या अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहार मांगने का अवसर नहीं है।

जस्टिस बीबी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और पवित्र बंधन है, जिसे भारतीय समाज में बहुत महत्व दिया जाता है। पीठ ने हाल ही में पारित अपने आदेश में युवक-युवतियों से आग्रह किया कि वे विवाह संस्था में प्रवेश करने से पहले इस बारे में गहराई से सोचें, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है। पीठ ने दो प्रशिक्षित वाणिज्यिक पायलटों के मामले में अपने आदेश में यह टिप्पणी की। दोनों पायलटों ने बिना कानूनी रीति-रिवाज से शादी किए तलाक की मंजूरी मांगी थी। पीठ ने कहा, शादी नाचने, गाने और खाने का जश्न मनाने या अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहार मांगने का अवसर नहीं है, जिसके बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है. यह एक पवित्र बंधन है जो एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके माध्यम से एक पुरुष और एक महिला को पति-पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है, जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है।

विवाह, आजीवन गरिमामय और स्वस्थ मिलन का अवसर

पीठ ने विवाह को पवित्र बताया क्योंकि यह दो लोगों को आजीवन, सम्मानजनक, समान, सहमतिपूर्ण और स्वस्थ मिलन प्रदान करता है। हिंदू विवाह पारिवारिक इकाई को मजबूत करता है और विभिन्न समुदायों के भीतर भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

वैध विवाह के बिना दंपति बनने का दावा करने वालों की कोर्ट ने की निंदा

अदालत ने उन लोगों की निंदा की जो वैध विवाह के बिना युगल बनने का दावा करते हैं। पीठ ने कहा, हम उन युवा पुरुषों और महिलाओं की प्रथा की निंदा करते हैं जो प्रावधानों के तहत वैध विवाह समारोह के अभाव में एक दूसरे के लिए पति और पत्नी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। (हिन्दू विवाह) अधिनियम एवं इसलिए तथाकथित औपचारिक रूप से विवाह कर रहे हैं।