प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्पेशल टीईटी-2026 के विज्ञापन में निर्धारित पात्रता की शर्त को लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) स्तर की विशेष टीईटी में आवेदन का विकल्प दिए जाने की मांग की है। इस मामले में वंदना उपाध्याय सहित 29 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संबंधित शर्त को चुनौती दी है।
चयन आयोग की ओर से 5 सितंबर को जारी विज्ञापन में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए पात्र होंगे। वहीं, उच्च प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी उच्च प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी में आवेदन करने का विकल्प दिया जाए। उनका विरोध विज्ञापन में निर्धारित इसी पात्रता शर्त को लेकर है।
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इस मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर निर्देश प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।


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