लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय (समग्र शिक्षा) द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के संचालन हेतु एस०एन०ए० स्पर्श (SNA-SPARSH) पोर्टल पर वित्तीय लिमिट जारी कर दी गई है। इस व्यवस्था से प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित प्राथमिक स्तर के विकास कार्यों एवं योजनाओं के भुगतानों को पारदर्शिता और गति मिलेगी।
कुल 454 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अनुदान संख्या 71 तथा 83 के अंतर्गत कुल ₹454,10,38,467 की लिमिट जारी की गई है।
जारी लिमिट का विवरण निम्नवत है:
- अनुदान संख्या 71: लेखाशीर्षक
2202-01-113-0101(मानक मद 20) के अंतर्गत कुल ₹ 225,64,66,428.00 जारी किए गए हैं। - अनुदान संख्या 83: लेखाशीर्षक
2202-01-789-0101(मानक मद 20) के अंतर्गत कुल ₹ 228,45,72,039.00 की सीमा स्वीकृत की गई है।
जनपदों को पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश
वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा द्वारा प्रदेश के समस्त प्राचार्य (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि:
- संलग्न जनपदवार एवं मदवार सूची के अनुसार ही जारी लिमिट का उपयोग किया जाए।
- आवंटित लिमिट को निर्धारित मद और लेखाशीर्षक में ही SNA-SPARSH प्रणाली के जरिए नियमानुसार व्यय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।
- वित्तीय नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए स्वीकृत मदों के अतिरिक्त किसी अन्य मद में विचलन न किया जाए।
इस लिमिट के सक्रिय होने से प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न वेंडरों, निर्माण कार्यों, शिक्षण सामग्रियों और अन्य योजनाओं के लंबित भुगतानों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा।


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